सतर्कता विभाग (सतर्कता विभाग)

क. सतर्कता संबंधी कामकाज

केन्द्रीय सतर्कता आयोग सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित एक सर्वोच्च संगठन है । यह आयोग समय-समय पर परिपत्रों (सर्कुलर्स) / निदेशों के माध्यम से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता है, ताकि भारत सरकार के सभी विभागों / संगठनों (स्वायत्त निकायों सहित) में सतर्कता संबंधी कामकाज कारगर ढंग से हो सके । ये परिपत्र और निदेश आयोग के वेबसाइट ( http:// www.cvc.gov.in ) पर दिए हुए हैं ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) है, जिसका हमेशा यह प्रयास रहता है कि संगठन के भीतर भ्रष्टाचार न हो । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में सतर्कता संबंधी कामकाज के प्रमुख ‘मुख्य सतर्कता अधिकारी’ हैं और सतर्कता संबंधी कामकाज केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समग्र मार्गदर्शन में किया जाता है । इस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में न केवल निवारक व दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, बल्कि ऐसे मामलों पर नज़र भी रखी जाती है और ऐसे मामलों का पता भी लगाया जाता है । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों [जिनमें लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेज़ोल्यूशन) के तहत प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं] पर कार्रवाई की जाती है और साथ ही निष्पक्ष रूप से, कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से इन शिकायतों की जाँच-पड़ताल की जाती है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिनमें शिकायतकर्ता ने अपना नाम न लिखा हो या अपना सही नाम न बताया हो । अत: लिखित रूप में / पत्र / ई-मेल के माध्यम से भेजी गई शिकायतों में शिकायतकर्ता का नाम, उसका पूरा पता तथा उसका मोबाइल / टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए और शिकायत के साथ उसके पहचान का सबूत (जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) भी दिया जाना चाहिए और साथ ही शिकायत में मामले से संबंधित सही-सही विवरण / जानकारी भी दी जानी चाहिए ।

यदि शिकायकर्ता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के किसी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी आरोप के संबंध में या पद का दुरुपयोग किए जाने के मामले में शिकायत दर्ज कराना चाहता है और अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, तो लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेज़ोल्यूशन) के तहत पर्दाफाश करने वाले या भंडाफोड़ करने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा सकती है ।

मुख्य सतर्कता अधिकारी के संपर्क संबंधी ब्यौरे:

कोई भी व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में भ्रष्टाचार का शिकार हुआ हो या जिसके पास सेबी में भ्रष्टाचार होने की कोई जानकारी हो, वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मुख्य सर्तकता अधिकारी के पास अपनी शिकायत ई-मेल ( cvo@sebi.gov.in ) के जरिए दर्ज करा सकता है या फिर अपनी शिकायत डाक द्वारा (बंद लिफाफे में जिस पर “गोपनीय” लिखा हुआ हो) नीचे दिए गए पते पर भी भेज सकता हैः


मुख्य सतर्कता अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी),

सेबी भवन,

प्लॉट सं. सी4-ए, “जी” ब्लॉक,

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400051 

दूरभाष: +91 22 26449987 


ख. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

आम जनता में और अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, आयोग ने “सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा” (“इन्टेग्रिटी प्लेज”) की पहल शुरू की है, ताकि भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ लड़ाई में आम नागरिकों तथा अन्य कंपनियों / एंटिटियों / फर्मों, आदि (खास तौर पर निजी क्षेत्र की) का पूरा समर्थन मिल सके । इस सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के लिए आप कृपया आयोग का वेबसाइट ( https://pledge.cvc.nic.in ) देखें । .